हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना (Deen Dayal Jan Awas Yojana) भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2016 में हरियाणा राज्य में स्थित गरीब और आर्थिक रूप से कम आय वाले बेघर परिवारों को अपना घर उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, राज्य में स्थित प्रत्येक गरीब और आर्थिक रूप से प्रभावित बेघर परिवार को एक नया घर मिलेगा।
दीन दयाल Jan Awas Yojana के तहत राज्य सरकार 5 एकड़ से 15 एकड़ भूमि पर कॉलोनी बनाएगी। कॉलोनी के भीतर के मकान गरीब परिवारों को बेहद कम कीमत पर बेचे जाएंगे। प्रत्येक विशेष कॉलोनी में एक आवासीय भूखंड का क्षेत्रफल 150 वर्गमीटर है और भूखंड क्षेत्र अनुपात 2 है।
इस योजना के तहत, प्रत्येक परिवार को एक अलग पार्किंग स्थान मिलेगा। इसलिए यदि आप हरियाणा राज्य के निवासी हैं और आपके पास घर नहीं है, तो आप आसानी से दीनदयाल जन आवास योजना में शामिल हो सकते हैं।
इसलिए यदि आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं और योजना के बारे में विवरण जानना चाहते हैं, तो आपको इस पोस्ट को अंत तक अच्छी तरह से पढ़ना होगा।
दीन दयाल Jan Awas Yojana का उद्देश्य
हरियाणा राज्य के भीतर अन्य योजनाओं की तरह, दीनदयाल जन आवास योजना (Deen Dayal Jan Awas Yojana) के कुछ उद्देश्य हैं, जो हैं।
- दीनदयाल जन आवास योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के भीतर स्थित आर्थिक रूप से गरीब और बेघर परिवारों को अपना घर उपलब्ध कराना।
- राज्य में विभिन्न प्रकार के परिवार हैं जिन्हें आर्थिक तंगी के कारण किराए के मकान या मिट्टी के मकान में रहना पड़ता है, इसलिए उन्हें पक्के मकान देने के लिए यह योजना शुरू की गई है।
- यह योजना इसलिए शुरू की गई है ताकि राज्य में स्थित गरीब परिवारों को जीवनयापन के लिए पक्के घर बनाने की समस्या का सामना न करना पड़े।
- इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के भीतर स्थित गरीब और बेघर परिवारों को थोड़े से पैसे में अच्छे पक्के घर उपलब्ध कराना।
दीन दयाल जन आवास योजना लाभार्थी
जब से हमने हरियाणा राज्य में इस दीनदयाल जन आवास योजना (Deen Dayal Jan Awas Yojana) के बारे में चर्चा शुरू की है, हमने कहा है कि हरियाणा राज्य में स्थित आर्थिक रूप से प्रभावित, गरीब और बेघर परिवार इस योजना के तहत आवेदन करके पक्का घर प्राप्त कर सकते हैं।
Jan Awas Yojana Eligibility
यदि आप हरियाणा राज्य के निवासी हैं और दीनदयाल जन आवास योजना (Deen Dayal Jan Awas Yojana) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। आवश्यक योग्यताएं हैं।
- आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
- आवेदक करदाता नहीं होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार का घर कच्चा होना चाहिए, या बेघर किराए के घर में रहना चाहिए।
- केवल वे आवेदक जिनके पास अपना घर नहीं है, वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
दीन दयाल जन आवास योजना के आवश्यक दस्तावेज
जब आप दीनदयाल जन आवास योजना (Deen Dayal Jan Awas Yojana) के लिए आवेदन करने जाएंगे तो आपको उस समय कुछ दस्तावेज अपलोड करने होंगे। दस्तावेज हैं,
- आवेदक का आधार कार्ड
- वास्तविक प्रमाणपत्र
- राशन कार्ड
- पते का प्रमाण
- आय प्रमाण पत्र
- उम्र का प्रमाण
- बैंक लेन-देन का विवरण
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट के आकार की तस्वीर
Deen Dayal Jan Awas Yojana Online Registration
यदि आप दीनदयाल Jan Awas Yojana के लिए सही से Online Registration करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित प्रक्रियाओं का अच्छी तरह से पालन करें:
Step 1: सबसे पहले आपको इस लिंक https://tcpharyana.gov.in/ को दर्ज करके आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंचना होगा।
Step 2: आधिकारिक वेबसाइट के होमपेज पर आने के बाद, अब आपको दीनदयाल जनवास योजना (Deen Dayal Jan Awas Yojana) के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड और प्रिंट आउट करना होगा।
Step 3: अब आपको आवेदन पत्र में सभी जानकारी को अच्छी तरह से भरना होगा और इसके साथ आवश्यक दस्तावेज जोड़ना होंगे।
Step 4: आपको आवेदन पत्र और दस्तावेज निर्दिष्ट विभाग यानी जिला पंचायत, नगर निगम भवन आदि में जमा करने होंगे।
Step 5: आवेदन पत्र जमा करने के बाद, आपको एक रसीद प्राप्त होगी, जिसे भविष्य के लिए अच्छी तरह से रख देना चाहिए।
विशेष नोट: वर्तमान में, हरियाणा राज्य में दीनदयाल जन आवास योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया बंद है। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने पर हम इस पोस्ट में फिर से अपडेट करेंगे। अगर आप खुद को अपडेट रखना चाहते हैं तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लगातार नजर रखनी होगी।
Deen Dayal Jan Awas Yojana Official Website
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